MLA Full Full Form In Hindi – एमएलसी के बारे में संपूर्ण जानकारी

MLA Full Full Form In Hindi : नमस्कार दोस्तों हिंदी समाज में आपका स्वागत है, आज हम इस लेख के माध्यम से एमएलए (MLA) के बारे में जानेंगे. भारत के सभी राज्य में शापित विधानसभा के सदस्य को एमएलए यानी विधायक कहा जाता है. हमारे देश में जितने भी राज्य हैं होते हैं उन सभी में एक विधानसभा होते हैं और विधानसभा के सभी सदस्यों को एमएलए कहा जाता है. 

एमएलए के बारे में जानकारी के तौर पर आज हम इस लेख के माध्यम से जानेंगे एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएलए (MLA) कौन होता है, एमएलए का चुनाव कैसे होता है, भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एमएलए का स्थान कहां पर होता है, आदि इस तरह के और भी कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियां.

एमएलए का फुल फॉर्म क्या है?

एमएलए का फुल फॉर्म है (Full Form of MLA) “ Member of Legislative Assembly ”. और एमएलए को हिंदी में (MLA Full Form In Hindi) “ विधानसभा का सदस्य “ कहा जाता है. 

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एमएलए / विधायक का महत्व

भारत में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है जिसके अंतर्गत भारत में केंद्र और राज्य दो प्रकार के सरकार होते हैं. केंद्र सरकार के तौर पर प्रधानमंत्री को चुने जाते हैं और राज्य सरकार के द्वार पर मुख्यमंत्री को चुने जाते हैं. भारत एक बड़ा देश होने के कारण संघात्मक शासन का प्रयोग करते हुए पूरे भारत को 28 राज्य में बाटा गया है. 

कुछ समय पहले 29 राज्य हुआ करते थे लेकिन जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित अंचल में रूपांतरित करने के बाद भारत में 28 राज्य हुए हैं. देश में एक केंद्र सरकार होते हैं जिनका पूरे देश में नियंत्रित होते हैं, वही देश को छोटे-छोटे खंडों में विभाजित की गई है जिन्हें प्रांत या राज्य कहा जाता है और राज्य का शासन व्यवस्था के लिए राज्य सरकार होते हैं.

(MLA) एमएलए / विधायक कौन होता है?

हर राज्य में एक विधानसभा होते हैं और पूरे राज्य में से उस विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होते हैं. प्रत्येक राज्य में विधान सभा के कितने सदस्य होंगे यह इस बात पर निर्भर करता है की उस राज्य के जनसंख्या कितने हैं. यानी जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होते हैं उसी अनुसार उस राज्य की विधान सभा के सदस्य की संख्या भी ज्यादा होता है दूसरे राज्य की तुलना में.

उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश का जनसंख्या ज्यादा होने के वजह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सदस्य का संख्या 403 है और इन सदस्य को ही विधायक यानी एमएलए (MLA) कहा जाता है. विधानसभा (Legislative Assembly) राज्य के तौर पर राज्य के लिए कानून बनाते है, वही देश के लिए कानून बनाने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है. 

विधायक यानी एमएलए कैसे बने? 

किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्य बनने के लिए यानी विधायक (MLA) बनने के लिए उस व्यक्ति को उस राज्य के मतदाता होना आवश्यक है यानी कि जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का मतदाता हो वह बिहार राज्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है इसके लिए उसे बिहार राज्य का नाता था होना चाहिए है.

इसके अलावा उस व्यक्ति का उम्र न्यूनतम 25 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है. साथी वह किसी भी तरह के लाभ के पद पर ना हो. इसके अलावा उसे किसी भी तरह के मानसिक समस्या ना हो. इस तरह के और भी कई सारे नियम जो संसद द्वारा लागू होता है उन सभी को पूरा करना भी आवश्यक होता है.

दोस्तों यह था कुछ साधारण आवश्यकता है इसके अलावा भी और भी कई सारे छोटे-मोटे आवश्यकता है होते हैं जो कि संसद द्वारा रखी गई है उसे भी पूरा करना जरूरी माना जाता है. इन सभी मांग पूरी करने के बाद ही आप एक विधायक यानी एमएलए (MLA) बन सकते हैं.

एमएलए का चुनाव कैसे होता है?

एमएलए यानी विधायक का चुनाव सीधे तौर पर जनता के द्वारा किए जाते हैं. यानी कि किसी भी राज्य में जितनी भी विधानसभा क्षेत्र या फिर सीट होते हैं उन सभी पर जितने भी पार्टी होते हैं उनके मेंबर या फिर निर्दलीय उम्मीदवार भी नामांकन करते हैं और वह वहां पर चुनाव लड़ते हैं. 

उस चुनाव में जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलती है वह व्यक्ति वहां से चुनाव जीत जाती है और वह वहां से विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है या फिर विधायक (MLA) निर्वाचित हो जाता है. तो दोस्तों सीधे तौर पर विधायकों के चुनाव जनता के द्वारा किए जाते हैं.

एमएलए का पावर / क्षमता

1) विधायक अपने राज्य के विधानसभा में अपने क्षेत्र का पहेतु करते हैं यानी कि जो विधायक जिस विधानसभा से जीत करके आते हैं उस क्षेत्र में अगर कोई समस्या होती है तो उसको वह विधानसभा के समक्ष रखते हैं और वहां पर वह मांग करते हैं कि उन समस्याओं पर जल्द से जल्द अमल किया जाए और उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए. 

2) अगर पूरे राज्य में कोई गंभीर समस्या आते हैं तो वह विधान सभा का ध्यान गंभीर समस्या के तरफ भी ले जा सकते हैं और वह समस्या से जुड़ा हुआ प्रश्न भी वह पूछ सकते हैं. दोस्तों किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए उस राज्य के ⅔ विधायकों के बहुमत की आवश्यकता होती है,

यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बिहार राज्य का मुख्यमंत्री बनना है और बिहार में अपना सरकार बनाना है तो इसके लिए बिहार के जो 2/3 विधायक है उन सभी का उस व्यक्ति को अपने नेता मानना और समर्थन देना आवश्यक होता है. 

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3) इसके अलावा जो विधायक होते हैं वह देश के राष्ट्रपति के चुनाव में भी मतदान करते हैं यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस वक्त को जो राज्य के विधायक होते हैं वह उसमें अपना मतदान करते हैं और उसी मतदान के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है. 

4) विधायक राज्य के मंत्री परिषद के सदस्य भी बन सकते हैं यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना है तो उसे मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहले विधायक बनना अनिवार्य होता है. लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए भी उस राज्य का 2/3 विधायकों का सहमति होना आवश्यक होता है.

5) इसके अलावा अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री किसी विधायक को मंत्री के तौर पर नियंत्रित करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उम्मीदवार को विधायक होना जरूरी है. Google


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